बीते साल महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन वाली महायुति ने शानदार जीत दर्ज की थी, इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। माना जाता है कि महायुति की इस जीत में ‘मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना’ का सबसे बड़ा रोल था। हालंकि महाराष्ट्र के सरकार बन जाने के बाद इस योजना को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। कई मीडिया संस्थानों ने अब बताया है कि इस योजना के तहत अब वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी, जिनके पास गाड़ी होगी। कार मालिक महिलाओं को अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
मिरर नाऊ ने एक्स पर अपनी रिपोर्ट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की समीक्षा की गई कार मालिक लड़की बहन योजना से बाहर, चार पहिया वाहन मालिकों के लिए कोई सहायता नहीं; सरकार ने कार मालिकों को योजना से बाहर कर दिया’
#LadkiBahinYojana Beneficiaries Reviewed
— Mirror Now (@MirrorNow) February 5, 2025
Car owners out of Ladki Bahin scheme, no aid for four-wheeler owners; govt drops car owners from scheme
Mirror Now's @RuchaKanolkar15 shares more info#Maharashtra | @ShreyaOpines pic.twitter.com/RhwVvXFloN
इस सम्बन्ध में पंजाबी केसरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहिन योजना से उन महिलाओं को बाहर किया जा रहा है जिनके पास चार पहिया वाहन है। यह फैसला सरकार ने हाल ही में लिया है और इस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस और NCP (शरद पवार गुट) ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया और कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। …..अब सरकार ने नई शर्त जोड़ी है – यदि किसी महिला के नाम पर चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी।’
इसी दावे के साथ एबीपी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, ‘महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडकी बहिन योजना को लेकर एक नई शर्त रखी है. लाडली बहना योजना के तहत अब वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी, जिनके पास गाड़ी होगी. कार मालिक महिलाओं को अब लाडकी बहिन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.’
इंडिया टीवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दे रही है। इस योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। लेकिन इस योजना के तहत एक बड़ी बात कही गई है जिसके मुताबिक जिन महिलाओं के पास कार होगी उन्हें लाडकी बहिन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।’
क्या है हकीकत? अपनी पड़ताल में हमे सबसे पहले हिंदुस्तान की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 17 अगस्त 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 16 अगस्त 2024 को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट रिपोर्ट में योजना के लिए पात्रता और अयोग्यता के मानदंडों का विवरण दिया गया था।
पात्रता मापदंड
• आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं, जिनमें विवाहित, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं शामिल हैं, पात्र हैं।
• आवेदक के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए।
• आवेदक की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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अयोग्यता मानदंड
• ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकर दाता है।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य नियमित या स्थायी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है (2.50 लाख रुपये तक कमाने वाले संविदा कर्मचारी भी पात्र हैं)।
• अन्य सरकारी योजनाओं के तहत प्रति माह 1,500 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त करने वाली महिलाएं
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो।
• ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य किसी सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य जैसे पद पर हो।
• ट्रैक्टर को छोड़कर चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार।
वहीं इस सम्बन्ध में 16 अक्टूबर 2024 को इंडिया टुडे की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में भी अयोग्यता के मापदंड का उल्लेख है।
• जिनकी संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
• जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है।
• जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्थानीय निकायों में नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कार्यकर्ता एवं संविदा कर्मचारी पात्र होंगे।
• उक्त लाभार्थी महिलाओं को सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित वित्तीय योजना के माध्यम से प्रतिमाह रू. 1500 अथवा इससे अधिक की धनराशि उपलब्ध होगी।जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है।
• जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य हो।
• जिनके पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है, उनका पंजीकरण उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर होता है।
इसके अलावा अक्टूबर 2024 में प्रकाशित NDTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि चार पहिया वाहन मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दावा | महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की समीक्षा कर कार मालिक महिलाओ को बाहर कर दिया गया है। |
हकीकत | महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की शुरुआत से ही कार मालिक महिलाओं को बाहर रखा गया है। |