Breaking
21 May 2026, Thu

प्रयागराज में मुस्लिम महिला के साथ मारपीट के आरोपी हिंदू नहीं हैं

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में एक युवक बुर्कानशी महिला के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। युवक के हाथ में एक तमंचा भी है। वीडियो के साथ दावा है कि यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम महिला को हिंदुओ गुंडों ने पीटा। योगी सरकार में मुस्लिम अपराधियों को ही सरकार द्वारा निशाना बनाया गया है, बाक़ी सब आज भी पिस्टल पहरा रहे है।

करिश्मा अजीज ने एक्स पर लिखा, ‘प्रयागराज में मुस्लिम महिला पर दबंगो ने कथित तौर पर खुलेआम तमंचा लहराते हुए फायरिंग करदी, और मुख्यमंत्री का कहना है की प्रदेश अपराधमुक्त हो गया है। अपराध मुक्त नहीं मुस्लिम अपराधीयों को ही सरकार द्वारा निशाना बनाया गया है, बाक़ी सब आज भी पिस्टल पहरा रहे है’

All India Muslim Form ने लिखा, ‘प्रयागराज में, एक मुस्लिम महिला को हिंदू गुंडों ने दिनदहाड़े धमकाया और सड़क पर घसीटा।’

नदीम पठान ने लिखा, ‘मुस्लिम हिजाबी महिला पर खुलेआम तमंचे से फायर वो निडर साहसी शेरनी की तरह डटी है। मामला प्रयागराज का बताया जा रहा है।’

क्या है हकीकत? पड़ताल में हमने इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल रिवर्स सर्च किया तो यह वीडियो हमे दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज बहादुरपुर के झूंसी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई, जिससे एक युवक घायल हो गया। यह घटना बहादुरपुर के ईसीपुर चौराहे के पास हुई। बताया जा रहा है कि जमीन के सौदे में एडवांस रकम देने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार को पैसे मांगने पर यह विवाद हिंसक रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही झूंसी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

इसके बाद हमे इसी मामले से सम्बन्धित प्रयागराज न्यूज की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक झूंसी थाना क्षेत्र में सड़क पर खुलेआम फायरिंग कर सनसनी फैलाने और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने सोनू उर्फ सम्सूद्दीन अहमद (उम्र 32 वर्ष) पुत्र स्व फरमूद अहमद उर्फ बच्चे और इंजमाम (उम्र 26 वर्ष) पुत्र कमरुल हसन उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) [हत्या का प्रयास], 115(2), 126(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया था।  लेकिन, सरेआम सड़क पर अवैध असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकदमे में BNS की धारा 3(5) [संयुक्त अपराध] और 3/25/27 आर्म्स एक्ट (Arms Act) की बढ़ोतरी की है।

पड़ताल में इस प्रकरण में दर्ज एफआईआर कॉपी भी मिली पीडिता। झूंसी थाना क्षेत्र के गाँव मलावा खुर्द निवासी अमीना बानों ने बताया कि उनके गाँव निवासी सोनू पुत्र बच्चे ने अपने साथी इंजमाम के साथ मिलकर गाली-गालौच और हाथापाई की। उसने कहा कि तुमने जो जमीन खरदने के लिए 11 लाख रूपया दिया है, उसे वापस नहीं करूँगा और जमीन भी नहीं दूंगा। इस दौरान आरोपियों ने मेरे देवर अशहद के पैर में गोली मार दी।

इस सम्बन्ध में हमने एक स्थानीय पत्रकार की मदद से मलावा खुर्द गाँव के पूर्व प्रधान छोटे से सम्पर्क किया.. उन्होंने बताया कि अब उनका गाँव नगर निगम में चला गया है इसीलिए प्रधानी खत्म हो गयी है। वो खुद और उनकी पत्नी नजमा बेगम दो-दो बार प्रधान रह चुके हैं। इस घटना में शामिल दोनों पक्षों में प्रोपर्टी के रुपये को लेकर झगड़ा है। सोनू के पिता का नाम बच्चे उर्फ़ फरमूद अहमद है। उनका निधन हो चुका है। दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *